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पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत जासूसी के आरोप में पकड़े गए कुलभूषण जाधव का केस दोबारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में ले जाना चाहता है। यही वजह है कि वह कुलभूषण को एक बार फिर राजनयिक पहुंच देने की पेशकश को नकार रहा है। कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर विदेश मंत्रालय में हुए समारोह में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का लगातार उल्लंघन कर रहा है।
कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन देश की इस चाल को बखूबी समझता है। भारत पहले भी ICJ गया था। वहां वह नाकाम हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले का अनुपालन किया है। भारत यही कोशिश दोबारा करना चाहता है। पाकिस्तान उसकी इस कोशिश को कामयाब न होने देने के लिए सभी कदम उठाएगा।
'कश्मीर को विशेष दर्जा मिलने तक बातचीत नहीं'
कुरैशी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को दोबारा विशेष दर्जा दिए जाने तक नई दिल्ली के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। भारत ने वहां लगातार तालाबंदी कर रखी है। हम कश्मीर में हो रहे भौगोलिक बदलाव से फिक्रमंद हैं। वहां बहुमत अल्पसंख्यक में बदल रहा है। कुरैशी ने यह भी दावा किया कि भारत गिलगित-बाल्टिस्तान में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था। वहां उसने राजनीतिक सुधारों पर आम सहमति बनाने के लिए की जा रही पाकिस्तान की कोशिशों में अड़गा लगाया। भारत पाकिस्तान की हर छोटी से छोटी चीज को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है।
भाजपा सरकार का रवैया आक्रामक
उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की विचारधारा वाली भारत की भाजपा-आरएसएस की सरकार लगातार पाकिस्तान समेत दूसरे पड़ोसी देशों के खिलाफ आक्रामक मुद्रा अपना रही है। इससे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। पाकिस्तान भारत को कुलभूषण जाधव के मामले में एक वकील नियुक्त करने के लिए कह रहा है। उसकी समीक्षा याचिका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। अब तक भारत कहता आया है कि वह किसी पाकिस्तानी वकील को नियुक्त नहीं करेगा। उसने एक इंटरनेशनल रिप्रजेंटेटिव के लिए कहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी यह मांग खारिज कर दी है।
जाधव की सजा की समीक्षा करेगा पाकिस्तान
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की एक स्थायी समिति ने हाल में कुलभूषण जाधव को मिली मौत की सजा की समीक्षा करने वाले बिल को मंजूरी दी है। पाकिस्तानी जेल में बंद जाधव को मिलिट्री कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है।बहस में हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान के कानून मंत्री फरोग नसीम ने कहा था कि बिल को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक पेश किया गया है। अगर संसद ने इसे मंजूरी नहीं दी तो पाकिस्तान को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।
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