पाकिस्तान के एक एंटी करप्शन कोर्ट ने बुधवार को तोशाखाना रिश्वत मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया। वहीं, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को दोषी करार दे दिया। केस की सुनवाई कर रहे जज असगर अली ने पाकिस्तान में नवाज की सभी संपत्तियों का ब्यौरा सौंपने को कहा है। वहीं, दोषी करार दिए गए अन्य आरोपियों को 7 दिन के भीतर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।
70 साल के शरीफ का लंदन में पिछले साल नवंबर से इलाज चल रहा है। लाहौर हाईकोर्ट से उन्हें सिर्फ 4 हफ्ते के लिए देश से बाहर जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन वे अब तक नहीं लौटे हैं। कोर्ट की ओर से बार-बार सम्मन भेजे जाने के बाद भी नवाज पेश नहीं हुए। इसे देखते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अब कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को लंदन के पाकिस्तान दूतावास के जरिए नवाज के खिलाफ वारंट जारी करवाने को कहा है।
आरोपियों ने तोहफे में मिली गाड़ियों का इस्तेमाल किया
कोर्ट ने माना कि तोशाखाना मामले में आरोपियों ने भ्रष्टाचार किया। इससे पाकिस्तान के राज्यकोष को नुकसान हुआ। इस मामले में शरीफ पर तोशाखाना से सिर्फ 15% कीमत अदा कर गाड़ियां लेने का आरोप है। पूर्व पीएम गिलानी पर आरोप है कि उन्होंने जरदारी को तोशाखाना से गाड़ियां दिलवाने के लिए नियमों में फेरबदल किया। तोशाखाना में दूसरे देशों से तोहफे में मिली महंगी गाड़ियों को रखा जाता था। सभी आरोपियों ने इन गाड़ियों को कम कीमत पर लेकर निजी इस्तेमाल किया। इसके लिए रिश्वत का लेन-देन भी हुआ।
अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी
तोशाखाना रिश्वत मामले में अब अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। कोर्ट ने मामले के सभी गवाहों को इस दिन पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले कोर्ट ने जरदारी की दो बीएमडब्ल्यू और लेक्सस कार और नवाज की मर्सिडीज कार जब्त करने का भी आदेश दिया था। इस मामले में शिकायत दर्ज कराने वाले नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो के मुताबिक, जरदारी ने राष्ट्रपति रहने के दौरान तोशाखाना से लीबिया और संयुक्त अरब अमीरात से मिली कार ली थी। उन्होंने इनका इस्तेमाल करने के बाद वापस तोशाखाना में जमा नहीं करवाया।
लंदन जाने से पहले जेल में बंद थे नवाज
नवाज शरीफ पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के दो मामलों में आरोपी हैं। इनमें से एक अल अजीजीयाह भ्रष्टाचार मामला है, जिसमें उनपर रिश्वत लेने का आरोप है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। लंदन जाने से पहले वे इसी मामले में लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद थे। दूसरा तोशाखाना भ्रष्टाचार मामला है जिसमें बुधवार को उन्हें फरार घोषित किया गया। इसी मामले में शरीफ को 17 अगस्त तक पेश होने के लिए कहा था। ऐसा न करने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था।
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