Thursday, January 9, 2020

जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर की जाने वाली सिख लड़की ने घर जाने से इनकार किया: अधिकारी January 09, 2020 at 08:44PM

लाहौर. पाकिस्तान की सिख लड़कीने गुरुवार को अपने घर जाने से इनकार कर दिया। गुरुवार को सुनवाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट में आई 18 साल की जगजीत कौर से उसके बड़े भाई मनमोहन सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान सिंह अपनी बहन को घर जाने के लिए मनाने में विफल रहा। कौर की वजह सेही पिछले हफ्ते गुरुद्वारा नानकाना साहिब में हमला किया गया था।

कोर्ट के एक अधिकारी के मुताबिक, गुरुवार को सुनवाई के दौरान जज सैयद मजहर अली अकबर नकवी ने युवती के बड़े भाई मनमोहन सिंह की याचिका मंजूर कर ली। सिंह ने बहन जगजीत कौर (18) से कोर्ट परिसर में मिलने की अनुमति मांगी थी। बहन के घर जाने से इनकार के बाद सिंह ने कोर्ट मेंकहा कि उसकी बहन काफी तनाव में है। उसे अपने अंतिम फैसले के लिए कुछ और समय देना चाहिए।

कोर्ट के अधिकारी ने बताया कि सिंह और कौर के बीच 40 मिनट मुलाकात हुई। इसके बाद किशोरी ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया और मुस्लिम युवक मोहम्मद हसन ने शादी की। अब वह अपने माता-पिता के घर नहीं जाना चाहती।

चिकित्सक ने कहा-किशोरी नाबालिग नहीं

इससे पहले, लाहौर मायो अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी और बताया कि कौर नाबालिग नहीं है। उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। कौर को महिलाओं के शेल्टर होम दारुल अमान से कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया था।

सुनवाई अनिश्चितकालके लिए स्थगित करने की मांग

सिंह ने हसन पर अपहरण का मामला दर्ज कराया है। इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इसकी सुनवाई अनिश्चितकालके लिए स्थगित कर दी जाए, क्योंकि नानकाना साहिब में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। जज ने सुनवाई को 23 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया और किशोेरी को वापस शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया।

वीडियो वायरल होने के बाद मामला विवादों में आया

कौर के परिवार का एक वीडियो संदेश वायरल होने के बाद यह मुद्दा विवादों में आया। कौर के परिवार ने सितंबर में हसन पर आरोप लगाया था कि उसने किशोरी का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया। पिछले शुक्रवार को हसन का बड़ा भाई इमरान चिश्ती धर्म के नाम पर लोगों को उकसा रहा था। उसने गुरुद्वारा जन्मस्थान को नष्ट करने की धमकी भी दी थी। उसे आतंकवाद विरोधी अधिनियम और ईशनिंदा के गैर-जमानती धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है।

गुरुद्वारा ननकाना साहिब को गुरुद्वारा जनम अस्थान के रूप में भी जाना जाता है। यहां सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक का जन्म हुआ था।



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सिख लड़की जगजीत कौर (बाएं) और आरोपी युवक मोहम्मद हसन। -फाइल

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