Thursday, February 13, 2020

विदेश विभाग ने हाफिज को मुंबई हमला मामले में दोषी करार देने की मांग की, उसकी सजा को टेरर फंडिंग रोकने में अहम माना February 13, 2020 at 07:34PM

वॉशिंगटन.अमेरिका ने कहा है कि हाफिज सईद को 2008 केमुंबई हमलेसमेत अन्य आतंकी गतिविधियों का दोषी करार दिया जाना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग कीप्रवक्ता मोर्गन डीन ओर्टगसने गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में हाफिज को सजा होना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह दक्षिण एशिया में अशांति फैलाने वाले आतंकी गुटों पर शिकंजा कसने की दिशा में अहम कदम है। हम पाकिस्तान से आतंकियों, उनके लिए फंड जुटाने और उनकी वकालत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अनुरोध करते हैं।

हाफिज को पाकिस्तान के आतंक रोधि कोर्ट ने बुधवार को दो मामलों में पांच-पांचसाल की सजा सुनाई थी। उसे लाहौर और गुजरांवाला में दर्ज टेरर फंडिंग के मामलों में सजा सुनाई गई। उस पर 15 हजार रु. का जुर्माना भी लगाया गया था।

‘हाफिज को सजा होना पाकिस्तान के हित में’

बुधवार को अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के प्रिंसिपल डिप्टी एसिस्टैंट सेकरेट्री एलिस वेल्स ने हाफिज और उसके सहयोगी की सजा को पाकिस्तान के हित में बताया था। उन्होंने इसे टेरर फंडिंग रोकने में एक बड़ा कदम बताया था। उन्होंने कहा था अब आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को इसके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। यह टेरर फंडिंग रोकने की पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भी अहम है। उन्होंने कहा कि जैसा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कहा था कि यह पाकिस्तान के भविष्य के लिए अच्छा है कि वह आतंकियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दे।

हाफिज के सर पर अमेरिका ने इनाम घोषित किया था

हाफिज के सिर पर अमेरिका ने 1 करोड़ डॉलर का इनाम घोषित किया था। इसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। अमेरिका कई मौकों पर हाफिज के पाकिस्तान में खुलेआम घूमने पर भी अपनी चिंताएं प्रकट कर चुका है। फाइनेंनशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पिछले साल अक्टूबर में आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने हाफिज के खिलाफ कार्रवाई तेज की थी। उसके खिलाफ टेरर फंडिंग के 26 मामलों में सुनवाई शुरू हुई।



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हाफिज सईद को 12 फरवरी को पाकिस्तान के आतंक रोधि कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी।(फाइल)

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