Thursday, August 13, 2020

लाहौर हाईकोर्ट ने कहा- सिख लड़की मुस्लिम पति के साथ जहां चाहे जा सकती है; इस फैसले के खिलाफ ननकाना साहिब में तनाव बढ़ा August 13, 2020 at 04:05AM

पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि सिख लड़की अपने पति के साथ किसी भी जगह पर जाने के लिए आजाद है। ननकाना साहिब की जगजीत कौर ने पिछले साल परिवार की मर्जी के खिलाफ मुस्लिम लड़के मोहम्मद हसन से शादी की थी। इस मामले को लेकर पिछले साल से ही दोनों समुदाय में काफी तनाव है।

सितंबर 2019 से जगजीत कौर लाहौर में दारुल अमन (शेल्टर हाउस) में रह रही है। वहीं, उसके परिवार ने आरोप लगाए थे कि हसन ने सिख लड़की का अपहरण कर जबरन शादी की थी। भारत ने इस मामले पर चिंता जाहिर करते हुए पाकिस्तान सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी।

धर्म परिवर्तन के बाद जगजीत का मुस्लिम नाम आयशा रख दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस सिख लड़की को कोर्ट में ले आई थी। यहां लड़की का भाई और परिवार के सदस्य मौजूद थे। उन्होंने जज के फैसले पर नाराजगी जताई।

सिख पक्ष के वकील ने क्या कहा

सिख परिवार के वकील खलील ताहिर सिंधु ने तर्क दिया कि स्कूल सर्टिफिकेट यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि लड़की नाबालिग है। सिंधु ने कोर्ट को यह भी बताया कि पंजाब के गवर्नर मुहम्मद सरवर ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कर दिया है। इसलिए, लड़की को उसके परिवार को सौंप दिया जाना चाहिए। अगर लड़की को मुस्लिम व्यक्ति के साथ जाने दिया जाता है तो इससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत होंगी।

उन्होंने लड़की की उम्र के संबंध में नेशनल डेटाबेस और रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी (नादरा) के रिकॉर्ड को चुनौती दी है।

मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा

मुस्लिम पक्ष के वकील सुल्तान शेख ने कोर्ट को बताया- नादरा के रिकॉर्ड के अनुसार, लड़की 19 साल की थी। कोर्ट द्वारा पहले से गठित एक मेडिकल बोर्ड ने पहले ही लड़की को बालिग घोषित कर दिया था।

जज ने सिंधु के तर्क को खारिज किया

जज ने वकील सिंधु के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि केवल नादरा के दस्तावेज किसी की उम्र को सही साबित करने के लिए वैध थे। साथ ही कहा- हाईकोर्ट को गवर्नर द्वारा किए गए किसी भी फैसले से कोई लेना-देना नहीं है। देश का संविधान कौर को पूरा हक देता है कि वह खुलकर अपने फैसले ले सके। साथ ही वह अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रह सकती हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने दहेज की राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रु. करने का निर्देश दिया। जज ने कौर को पूरी सुरक्षा देने के लिए भी कहा।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ

पिछली सुनवाई में कौर ने कोर्ट को बताया था कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है और मुस्लिम युवक से शादी की है। यह भी कहा था कि वह अपने परिवार के पास वापस नहीं जाना चाहती।

ननकाना में पुलिस अलर्ट

कोर्ट के फैसले के बाद ननकाना साहिब में सिख और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है। अधिकारियों ने कहा कि ननकाना पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है।

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पिछली सुनवाई में सिख लड़की ने बताया था कि उसने मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया था और मुस्लिम युवक से शादी की थी। -फाइल फोटो

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