अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वे एक नए और बहुत बड़े मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम की तैयारी कर रहे हैं। नए इमिग्रेशन बिल में डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल (डीएसीए) प्रोग्राम से जुड़े लोगों को भी नागरिकता देने का प्रावधान होगा। इसका मतलब यह हुआ कि उन प्रवासियों को नागरिकता मिल सकती है जो बचपन में अमेरिका आए थे और एक तरह से गैर-कानूनी तरीके से वहां रह रहे हैं।
क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने पर ही मिलता है डीएसीए का फायदा
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2012 में डीएसीए पॉलिसी लागू की थी। यह पॉलिसी उन लोगों को अमेरिका में रुकने की परमिशन और वर्क परमिट देने के लिए लाई गई जो कि 16 साल से कम की उम्र में गैर-कानूनी तरीके से अमेरिका आए थे। हालांकि, यह शर्त है कि कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। डीएसीए को हर 2 साल में रिन्यू करवा सकते हैं।
व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नए बिल का मतलब यह नहीं है कि अवैध रूप से आने वालों को माफी दे रहे हैं। ट्रम्प काफी समय से कहते रहे हैं कि वे डीएसीए का समाधान चाहते हैं। इसमें सीमा की सुरक्षा और मेरिट के आधार पर डीएसीए के योग्य लोगों को सिटीजनशिप देने जैसे सुधार शामिल करना चाहते हैं।
पहले चर्चा थी ट्रम्प डीएसीए योजना को खत्म कर सकते हैं। ट्रम्प ने डीएसीए से जुड़ी डील नहीं होने के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स मान जाते तो 2 साल पहले ही डील हो जाती।
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