Wednesday, April 29, 2020

अमेरिका में नौकरी-पेशा करने वाले 2 लाख से ज्यादा भारतीयों की बढ़ी मुसीबतें, जून तक खत्म हो जाएगी रहने की कानूनी वैधता April 28, 2020 at 09:38PM

अमेरिका में एच-1बी वीजा पर रहकर नौकरी करने वाले भारतीयों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दरअसल एच-1बी एक अस्थायी वर्क वीजा होता है। यह वीजा स्पेशलाइज्ड स्किल वाले गैर अमेरिकी लोगों को जारी किया जाता है, जो उन्हें अमेरिका में रहकर काम करने की कानूनी इजाजत देता है। हालांकि अगर किसी वजह से अमेरिका में आपकी नौकरी छूट जाती है और आप बेरोजगार हो जाते हैं, तो स्थिति में आप अमेरिका में एच-1बी वीजा पर अधिकतम 60 दिनों तक ही कानूनी रूपसे रह सकते हैं। इससे ज्यादा दिन रहने के लिए उन्हें भारी रकम चुकानी होती है।


इस वीजा पर लाखों की संख्या में भारतीय अमेरिका में नौकरी करते हैं। इनमें से तमाम भारतीयों को कोरोना संकट में बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया गया है। ऐसे भारतीयों का मुसीबतें बढ़ गई हैं। कोविड-19 की वजह से मिड-मार्च से छुट्टी पर भेजे गए करीब 2 लाख से ज्यादा भारतीय जून तक अमेरिका में रहने की कानूनी वैधता को खो देंगें और लॉकडाउन होने की वजह से ऐसे लोग भारत भी नहीं आ सकेंगे।


लोन लेकर अमेरिका में पढ़ाई करने वालों की बढ़ी मुसीबतें
ईटी की खबर के मुताबिक मानसी पिछले 2 साल से एच-1बी वीजा पर अमेरिका में डेंटिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रही है, जिन्हें मार्च से बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया गया है। जिसकी वजह से अगले 3 हफ्तों के भीतर मानसी अमेरिका में रहने की कानून हक को खो देंगी। मानसी के पति नंदन भी अमेरिका में एक डेंटिस्ट हैं। नंदन का भी एच-1बी वीजा जून तक समाप्त होने वाहा है। इसके चलते दोनों पति-पत्नी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मानसी और नंदन ने मिलकर 5.20 लाख डॉलर का स्टूडेंट लोन लेकर अमेरिका से डेंटिस्ट की पढ़ाई की है। मानसी की मानें, तो भारत में रहकर नौकरी करके स्टूडेंट लोन चुकाना काफी चुनौतीपूर्ण काम होगा।


ट्रंप प्रशासन में सख्त हुए एच-1बी वीजा
अमेरिका में करीब 2.50 लाख लोग अमेरिका में गेस्ट वर्कर के तौर पर ग्रीन कार्ड पर रहते है। करीब 2 लाख से ज्यादा लोगो एच-1बी वीजा पर अमरेकिा में काम करते हैं। बता दें कि पिछले दो साल में 1 करोड़ अमेरिकी लोगों की नौकरी छिन गई है। लेकिन अमेरिकियों के मुकाबले वीजा पर रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। ट्रंप प्रशासन के दौरान इमीग्रेशन और फॉरेन वर्कर के लिए नियम काफी सख्त रहे हैं। साल 2019 में नॉम इमीग्रेंट वर्कर को जारी होने वाले वीजा में गिरावट दर्ज की गई है।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
एच-1बी वीजा पर अधिकतम 60 दिनों तक ही कानूनी रूप से रह सकते हैं। इससे ज्यादा दिन रहने के लिए उन्हें भारी रकम चुकानी होती है।

No comments:

Post a Comment