Thursday, January 16, 2020

आतंक रोधि कोर्ट ने 87 लोगों को 4785 साल की सजा सुनाई, आरोपियों की चल-अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश January 16, 2020 at 09:21PM

इस्लामाबाद.पाकिस्तान के आतंक रोधि कोर्ट (एटीसी) ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान(टीएलपी) पार्टी पर बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने टीएलपी प्रमुख खादिम हुसैन रिजवी के भाई और भतीजे समेत पार्टी के 87 कार्यकर्ताओं को कुल मिलाकर 4738 साल की सजा और 11 करोड़ 74 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।रावलपिंडी एटीसी कोर्ट के जज शौकत कमाल डार ने गुरुवार देर रात यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों की चल-अचल संपत्ति जब्त करने का भी निर्देश दिया।

पुलिस ने 18 नवम्बर 2018 को टीएलपी प्रमुख खादिम हुसैन रिजवी, उनके भाई आमीर हुसैन रिजवी और भतीजे मोहम्मद अली समेत 87 अन्य धार्मिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। ये सभी अशांति फैलाने के आरोप में हिरासत में लिए गए थे।

सभी आरोपीपर 1लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

एटीसी कोर्ट ने सभी आरोपियों को 55 साल की सजा सुनाई। हर एक पर 1 लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर इन सभी की सजा 146 साल बढ़ जाएगी। सजा सुनाते वक्त रावलपिंडी एटीसी कोर्ट में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पुलिस, एलिट फोर्ट और विशेष शाखा के अधिकारियों को तैनात किया गया था। कोर्ट की कार्यवाही समाप्त होने के बाद आरोपियों को तीन बसों में भरकर अटोक जेल ले जाया गया।

टीएलपी ने नवम्बर 2018 में पाकिस्तान भर में प्रदर्शन किया था

टीएलपी ने नवम्बर 2018 में अन्य पार्टियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में धरना दिया था। ये प्रदर्शन ईशनिंदा के झूठे आरोप में 8 साल जेल में काटने वाली इसाई महिला आसिया बीवी को रिहा करने करने के निर्णय के विरोध में हुए थे। इस दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था और रिक्शा, कॉर और ट्रकों में आग लगाई थी। सरकार और धार्मिक पार्टियों के बीच 4 बिंदुओं पर समझौता होने के बाद विरोध समाप्त हुआ था।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) पार्टी ने नवम्बर 2018 मे पूरे पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन किया था।

No comments:

Post a Comment